शासन द्वारा जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में उत्तराखण्ड शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।

मुख्यमंत्री द्वारा आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की गई थी। जिसका बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।

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